Advertisement

Aadhaar Update Rules: जानिए किन परिस्थितियों में आधार में नाम बदलने के लिए राजपत्र (Gazette) अनिवार्य होता है

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • आधार कार्ड में नाम अपडेट कराने को लेकर लोगों के बीच कई तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं।
  • हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आईं कि अब आधार में किसी भी तरह के नाम सुधार के लिए सरकारी राजपत्र (Gazette Notification) अनिवार्य कर दिया गया है।
  • हालांकि, UIDAI के आधिकारिक नियमों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि यह दावा पूरी तरह सही नहीं है।
  • राजपत्र केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है, जबकि सामान्य नाम सुधार आज भी वैध दस्तावेजों के आधार पर कराया जा सकता है। (uidai.gov.in)
  • आइए विस्तार से जानते हैं 👇

Aadhar


हर Name Correction के लिए Gazette जरूरी नहीं

👉यदि आधार कार्ड में केवल टाइपिंग की गलती, छोटी स्पेलिंग मिस्टेक या ऐसा नाम सुधार करना है जिसे PAN, Passport, Voter ID या अन्य मान्य पहचान दस्तावेजों से प्रमाणित किया जा सकता है, तो सामान्य प्रक्रिया के तहत Aadhaar Seva Kendra में आवेदन किया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में Gazette Notification अनिवार्य नहीं है। (uidai.gov.in)

Aadhaar

Join WhatsApp

इन परिस्थितियों में Gazette Notification अनिवार्य या आवश्यक हो सकता है

1. पूरा नाम (First Name/Full Name) बदलना
यदि व्यक्ति केवल स्पेलिंग नहीं, बल्कि अपना पहला नाम या पूरा नाम बदलना चाहता है, तो Gazette Notification के साथ पुराने नाम का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। (uidai.gov.in)

2. दो बार Name Update की सीमा पूरी हो जाना
UIDAI के अनुसार आधार में नाम सामान्यतः केवल दो बार अपडेट किया जा सकता है। यदि तीसरी बार नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो यह ‘Exception Case’ माना जाता है। ऐसे मामलों में Gazette Notification के साथ क्षेत्रीय UIDAI कार्यालय की प्रक्रिया अपनानी होती है। (uidai.gov.in)

3. कानूनी रूप से नाम परिवर्तन
यदि किसी व्यक्ति ने कोर्ट के आदेश, नाम परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया या अन्य वैधानिक कारणों से नया नाम अपनाया है, तो Gazette Notification वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। (uidai.gov.in)

4. विवाह, तलाक या गोद लेने (Adoption) जैसे विशेष मामले
शादी के बाद उपनाम बदलना, तलाक के बाद पुराने नाम पर लौटना या गोद लेने से जुड़े मामलों में Marriage Certificate, Divorce Decree, Adoption Certificate जैसे दस्तावेजों के साथ आवश्यकता पड़ने पर Gazette Notification भी मांगा जा सकता है। (uidai.gov.in)

Aadhaar update rules


क्या छोटी स्पेलिंग गलती के लिए भी Gazette जरूरी है?

👉नहीं। यदि केवल नाम की स्पेलिंग सुधारनी है और उसके समर्थन में वैध पहचान दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो सामान्यतः Gazette Notification की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि यदि दस्तावेजों में आपसी असंगति हो या मामला अपवाद श्रेणी का हो, तो अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। (uidai.gov.in)


लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

👉आधार में नाम अपडेट कराने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी प्रमुख दस्तावेजों में नाम एक जैसा हो। यदि केवल सामान्य सुधार है तो पहले Aadhaar Seva Kendra से आधिकारिक जानकारी लें। वहीं यदि पूरा नाम बदलना है, नाम अपडेट की सीमा समाप्त हो चुकी है या मामला कानूनी नाम परिवर्तन से जुड़ा है, तभी Gazette Notification की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि अब आधार में हर नाम सुधार के लिए राजपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। वास्तविकता यह है कि Gazette केवल विशेष और अपवाद वाली परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है, जबकि सामान्य Name Correction की प्रक्रिया पहले की तरह वैध दस्तावेजों के आधार पर जारी है। (uidai.gov.in)


अगली खबर पढ़े 👉 शादी का जश्न, अलमारी से गायब हुई नगदी! प्रेमी के लिए केयरटेकर ने किया हाथ साफ, पढ़ें कैसे खुला पूरा राज


रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *