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स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा, महिलाओं के नाम पर लोन और रकम हड़पने का आरोप; महिला गिरफ्तार!

– DIGITAL BHILAI NEWS –

“दुर्ग पुलिस की त्वरित कार्रवाई, लोन कार्ड से लेकर बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड तक जब्त!”

  • स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच देकर महिलाओं के नाम पर मुद्रा लोन और पर्सनल लोन निकलवाने तथा उसकी रकम खुद इस्तेमाल करने के आरोप में जामुल पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है।
  • शिकायत के मुताबिक इस पूरे मामले में करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।
  • पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला के कब्जे से लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड और आधार कार्ड सहित संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।
  • आइए विस्तार से जानते हैं 👇

महिलाओं को निवेश में लाभ का दिया लालच

👉दिनांक 20.08.2026 को प्राप्त शिकायत पर थाना जामुल पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना करते हुए स्व सहायता समूह में निवेश के नाम पर महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम हड़पने की आरोपिया को गिरफ्तार किया गया।

प्रार्थिया श्रीमती त्रिवेणी साहू, निवासी कुरूद द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच दिया गया।

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आरोपिया द्वारा महिलाओं से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाकर लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग की गई तथा हितग्राहियों के एटीएम कार्ड एवं बैंक पासबुक अपने पास रखे गए। प्रार्थिया के अनुसार इस प्रकार लगभग 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।


जामुल थाने में अपराध दर्ज, जांच शुरू

👉शिकायत पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 592/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 20.08.2026 को आरोपिया को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपिया द्वारा महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम स्वयं प्राप्त कर खर्च करना बताया गया।

आरोपिया के कब्जे से संबंधित दस्तावेज एवं कार्ड जप्त किए गए। आरोपिया को दिनांक 21.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।


ऐसे किया जाता था कथित तौर पर पूरा खेल

👉पुलिस के अनुसार, आरोपिया द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ मिलने का विश्वास दिलाया जाता था। इसके बाद उनके नाम से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाए जाते थे।

लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उसका उपयोग करने तथा संबंधित हितग्राहियों के बैंक एवं पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रखने का तरीका अपनाया गया।


ग्राम कुरूद का मामला, आरोपी महिला गिरफ्तार

यह पूरा मामला ग्राम कुरूद, थाना जामुल क्षेत्र, जिला-दुर्ग का है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई आरोपिया की पहचान विद्या साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद, थाना जामुल, जिला-दुर्ग के रूप में हुई है।


पुलिस ने ये सामग्री की जब्त

👉आरोपिया के कब्जे से पुलिस ने प्रकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं कार्ड जब्त किए हैं।

  1. लोन कार्ड।
  2. बैंक पासबुक।
  3. एटीएम कार्ड।
  4. मजदूर कार्ड।
  5. आधार कार्ड।

पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका

👉उक्त कार्यवाही में थाना जामुल में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण की विवेचना में शिकायत के तथ्यों का परीक्षण, आरोपिया की पतासाजी, घेराबंदी एवं आवश्यक दस्तावेजों की जप्ती की कार्रवाई की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।


दुर्ग पुलिस ने आम लोगों से की अपील

👉दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश, लोन अथवा वित्तीय योजना में शामिल होने से पूर्व उसकी वैधता एवं संबंधित संस्था की जानकारी का सत्यापन अवश्य करें।

अपने बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक रूप से न सौंपें। किसी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस को सूचना दें।


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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

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