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शराब के नशे में स्कूल बस चला रहा था चालक! कोर्ट ने सुनाई 3 दिन की सजा; ₹15 हजार का जुर्माना!

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी लापरवाही पर दुर्ग में यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है
  • स्कूल बसों और चालकों की जांच के दौरान एक चालक को शराब के नशे में बस चलाते पकड़ा गया।
  • यातायात पुलिस ने बस को तत्काल जप्त कर मामला न्यायालय में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद चालक को 3 दिवस साधारण कारावास और कुल ₹15,000 अर्थदंड से दंडित किया गया।
  • अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
  • आइए विस्तार से जानते है 👇

जांच के दौरान शराब के नशे में मिला स्कूल बस चालक

👉दिनांक 07.09.2026 को यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों एवं उनके चालकों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान गोपीराम विश्वकर्मा को शराब के नशे में KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 चलाते पाया गया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा स्कूल बसों एवं उनके चालकों की लगातार जांच की जा रही है। इसी जांच के दौरान चालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

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बस तत्काल जप्त कर मामला न्यायालय में किया गया पेश

👉शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने के बाद यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बस को तत्काल जप्त कर लिया गया। चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने चालक को मोटर यान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।


धारा 185 के तहत 3 दिन की जेल और ₹10 हजार अर्थदंड

👉माननीय न्यायालय ने धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत चालक को 03 दिवस साधारण कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 184 मोटर यान अधिनियम के तहत ₹5,000 अर्थदंड लगाया गया। इस प्रकार चालक पर कुल ₹15,000 अर्थदंड निर्धारित किया गया।

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जुर्माना नहीं भरा तो 40 दिन अतिरिक्त जेल

👉न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है तो दोनों धाराओं के तहत अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 185 के तहत 30 दिवस तथा धारा 184 के तहत 10 दिवस, यानी कुल 40 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन को भी भेजा पत्र

👉स्कूल बस चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाए जाने के संबंध में यातायात पुलिस द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेजी गई है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के संबंध में स्कूल प्रबंधन को भी पत्र प्रेषित किया गया है।


यातायात पुलिस की कार्रवाई में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

👉उक्त कार्रवाई में यातायात पुलिस दुर्ग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


दुर्ग पुलिस की स्कूल बस चालकों से अपील

👉दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों एवं स्कूल बस चालकों से अपील की है कि शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाएं। स्कूल बस चालक निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं यातायात नियमों का पालन करते हुए पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता से वाहन चलाएं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

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