नौकरी लगाने का झांसा देकर 11 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार!
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उमेश मानिकपुरी ने नौकरी लगाने का भरोसा दिलाकर प्रार्थी से लगभग 11 लाख रुपये प्राप्त किए, लेकिन नौकरी नहीं लगाई और राशि भी वापस नहीं की।
- शिकायत के बाद थाना भिलाई नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
- पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
11 लाख रुपये लेकर नहीं लगाई नौकरी
👉थाना भिलाई नगर में दर्ज प्रकरण के अनुसार, दिनांक 25 अगस्त 2026 को प्रार्थी लहनेदास मासुलकर, भिलाई नगर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि आरोपी उमेश मानिकपुरी द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर उससे लगभग 11 लाख रुपये प्राप्त किए गए, किंतु नौकरी नहीं लगाई गई तथा राशि भी वापस नहीं की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 473/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस जांच में आरोपी की पहचान, 18 सितंबर को गिरफ्तारी
👉प्रकरण की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी उमेश मानिकपुरी की पहचान की। थाना भिलाई नगर पुलिस ने आरोपी को दिनांक 18 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ के लिए न्यायालय से 01 दिवस का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। पूछताछ पूर्ण होने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विवेचना जारी है।
नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर राशि लेने का आरोप
👉पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा नौकरी लगाने एवं नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर प्रार्थी से राशि प्राप्त की गई। इसके बाद नौकरी नहीं लगाई गई और राशि के संबंध में धोखाधड़ी की गई। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर राशि प्राप्त करने संबंधी शिकायतों की जानकारी सामने आई है।
नेवई थाना क्षेत्र से भी जुड़ी धोखाधड़ी की जानकारी
👉पुलिस के अनुसार, आरोपी के थाना नेवई क्षेत्र में भी धोखाधड़ी से संबंधित अपराध में संलिप्त होने की जानकारी सामने आई है। इस संबंध में पृथक विवेचना जारी है।
आरोपी का नाम और प्रकरण की जानकारी
आरोपी: उमेश मानिकपुरी, उम्र 45 वर्ष
निवासी: सूर्यनगर, थाना गुढ़ियारी, रायपुर
हाल मुकाम: हनुमान चौक, एक्सप्रेस कॉलोनी, डिपरापारा, रायपुर अपराध क्रमांक: 473/2026
धारा: 318(4) बीएनएस
थाना: भिलाई नगर, जिला दुर्ग
थाना भिलाई नगर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका
👉प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना भिलाई नगर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से की अपील
👉दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नौकरी, सरकारी नियुक्ति अथवा अन्य किसी लाभ का प्रलोभन देकर राशि की मांग करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की राशि न दे! इस संबंध में पहले पूरी जानकारी एवं सत्यापन करें। किसी भी संदिग्ध लेन-देन अथवा धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें।
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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

