भिलाई में इन 7 दिनों में बंद रहेंगी मांस की दुकानें, निगम ने जारी किया आदेश; जानिए प्रतिबंध की पूरी तारीखें
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- त्यौहारों का मौसम शुरू होते ही भिलाई नगर निगम ने शहर में मांस बिक्री और पशुवध को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
- आगामी धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वों को देखते हुए निर्धारित तिथियों पर निगम क्षेत्र में समस्त मांस बिक्री केंद्र, पशुवध और गृह जीव हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
- निगम ने संबंधित दुकानदारों एवं व्यवसायियों को शासन के निर्देशों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
शासन के निर्देशों के तहत लिया गया फैसला
👉नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में आगामी त्यौहारों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित तिथियों पर पशुवध, गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
शासन के परिपत्र के पालन में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित कर संबंधित दुकानदारों एवं व्यवसायियों को निर्धारित दिवसों पर मांस बिक्री एवं पशुवध पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इन तारीखों पर बंद रहेंगी मांस बिक्री की दुकानें
👉जारी आदेश के अनुसार भिलाई निगम क्षेत्र में निम्न निर्धारित दिवसों पर पशुवध एवं मांस बिक्री केंद्र बंद रहेंगे—
- 14 सितंबर 2026, सोमवार — गणेश चतुर्थी
- 16 सितंबर 2026, बुधवार — पर्युषण पर्व प्रथम दिवस
- 22 सितंबर 2026, मंगलवार — डोल ग्यारस
- 25 सितंबर 2026, शुक्रवार — अनंत चतुर्दशी एवं पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
- 26 सितंबर 2026, शनिवार — पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
- 02 अक्टूबर 2026, शुक्रवार — महात्मा गांधी जयंती। इन निर्धारित तिथियों पर निगम क्षेत्र के समस्त पशुवध एवं मांस बिक्री केंद्र बंद रहेंगे।
ये खबर भी पढ़े 👉 भिलाई नगर निगम वार्ड आरक्षण से बदली सियासी तस्वीर! दिग्गज पार्षदों के वार्ड OBC और महिला वर्ग में, जानिए किस वार्ड में क्या आरक्षण
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
👉निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित मांस विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित दिवसों में किसी भी प्रकार से मांस की बिक्री, पशुवध अथवा गृह जीव हत्या न की जाए। निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या व्यवसायी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
त्यौहारों को देखते हुए निगम ने दिए स्पष्ट निर्देश
👉आगामी दिनों में लगातार विभिन्न धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्व आने के कारण नगर निगम ने पहले ही प्रतिबंधित तिथियों की जानकारी संबंधित मांस विक्रेताओं और व्यवसायियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम का स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित है कि निर्धारित दिनों में आदेश का पालन हो और प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित न हों।
अगली खबर पढ़े 👉 SRU Expansion: भिलाई में बढ़ेगा रिफैक्टरी उत्पादन! ED पी.के. रथ से मिले यूनियन नेता, ठेका श्रमिकों की छंटनी पर दो टूक!
रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

