भिलाई में एकतरफा प्रेम का खूनी अंजाम: युवती की हत्या करने वाला आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
- पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला एकतरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा सामने आया है।
- आरोपी ने कथित तौर पर युवती द्वारा बातचीत से इंकार किए जाने के बाद पूर्व नियोजित योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया।
- पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
घटना का संक्षिप्त विवरण
👉पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को लगभग दोपहर 12 बजे मृतिका की रूममेट ने उसके परिजनों को सूचना दी कि खुशी साहू अपने किराये के कमरे में गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ी है। इसके बाद उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 285/2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार
👉मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर तत्काल जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिन्टू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद 11 जुलाई 2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार ऐसे दिया वारदात को अंजाम
👉पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतिका से एकतरफा प्रेम करता था। मृतिका द्वारा उससे बातचीत करने से इंकार किए जाने पर उसने पूर्व नियोजित योजना बनाई और रायपुर से भिलाई पहुंचकर अपने साथ धारदार हथियार लेकर आया।पहचान एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने दो शर्ट तथा पैंट के अंदर बरमूडा पहन रखा था। कमरे में विवाद होने के दौरान उसने पहले मृतिका का गला दबाया और बाद में धारदार हथियार से शरीर के विभिन्न हिस्सों पर प्राणघातक वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने अपने पहने हुए कपड़े एवं जूते नदी में फेंककर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया।
घटना स्थल
घटना थाना वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत मृतिका के किराये के कमरे, भिलाई में हुई।
आरोपी की पहचान
नाम : लाकेश्वर साहू उर्फ पिन्टू, उम्र 24 वर्ष, निवासी सकरी वार्ड क्रमांक 12, बजरंग चौक, थाना सिटी कोतवाली, जिला बलौदाबाजार।
किन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
👉दुर्ग पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के साथ-साथ 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
👉दुर्ग पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में थाना वैशाली नगर पुलिस एवं एसीसीयू (ACCU) टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम ने त्वरित एवं प्रभावी विवेचना करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि अथवा संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दें। महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न की जानकारी भी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं। पुलिस ने कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

