हाईकोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर: नंदिनी रोड से हटाया गया अवैध कब्जा, निगम की बड़ी कार्रवाई

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • भिलाई में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए नंदिनी रोड स्थित एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
  • यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के पालन में की गई। निगम प्रशासन के अनुसार संबंधित भूखंड पर किए गए निर्माण के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था और सार्वजनिक भूमि का उपयोग निजी व्यवसाय के लिए किया जा रहा था।
  • पुलिस बल और निगम की संयुक्त टीम की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई।
  • आइए विस्तार से जानते हैं 👇

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

👉नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जोन-4 शिवाजी नगर क्षेत्र के नंदिनी रोड स्थित ग्रुप-ए भूखंड क्रमांक-2 के पूर्व दिशा में किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस संबंधी पारित आदेश के अनुपालन में की गई है।


पहले दिया गया था अतिरिक्त समय

👉जानकारी के अनुसार उक्त स्थल पर उत्पल घोष द्वारा आवागमन बाधित कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। निगम प्रशासन ने 11 जून 2026 को बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की थी, लेकिन उस दौरान कब्जाधारी द्वारा स्वयं अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय मांगा गया था। निगम ने मांग पर विचार करते हुए कार्रवाई को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था, ताकि संबंधित पक्ष स्वयं निर्माण हटा सके। हालांकि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया।


इससे पहले 15 जून को अवैध मदरसा, मकान और दुकानों पर हुई थी बड़ी कार्रवाई

👉गौरतलब है कि इससे पहले 15 जून 2026 को भी भिलाई नगर निगम ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश पर जोन-01 नेहरू नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। उल्लास नगर एवं नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में ई.डब्लू.एस. भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया था। निगम प्रशासन के अनुसार शिवा पब्लिक स्कूल के सामने स्थित शासकीय भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से मदरसा और आवासीय निर्माण किया गया था, जबकि उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए आवास निर्माण की स्वीकृति पहले से प्रदान की जा चुकी है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध धार्मिक संरचना तथा आवासीय अतिक्रमण को हटाया था। इसके अलावा नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदूलाल चंद्राकार अस्पताल के समीप स्थित अवैध दुकानों एवं आवासीय अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की गई थी। प्रशासन का कहना था कि संबंधित कब्जाधारियों को पूर्व में कई बार नोटिस देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर बेदखली अभियान चलाया गया। निगम प्रशासन ने तब भी स्पष्ट किया था कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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राजस्व विभाग, बेदखली दल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

👉निर्धारित समय बीतने के बाद 17 जून 2026 को निगम प्रशासन ने दोबारा कार्रवाई करते हुए जोन-4 राजस्व विभाग, बेदखली दल तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। निगम अमले ने पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया।


निगम का स्पष्ट संदेश

👉निगम अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए भविष्य में भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।


नागरिकों से अपील

👉नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक भूमि एवं मार्गों पर अतिक्रमण न करें तथा निर्धारित नियमों का पालन करें। प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

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