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CCTV, Parking और DJ से विसर्जन तक… गणेश उत्सव पर दुर्ग पुलिस ने जारी किए ये बड़े निर्देश!

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • गणेश उत्सव को लेकर दुर्ग जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़, पंडालों में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, ध्वनि नियंत्रण और विसर्जन के दौरान कानून-व्यवस्था को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है।
  • पुलिस ने जिले की 50 से अधिक मध्यम एवं बड़े गणेश पंडाल समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन से लेकर विसर्जन तक की व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  • आइए विस्तार से जानते हैं 👇

50 से अधिक गणेश पंडाल समितियों के साथ हुई बैठक

👉आगामी गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा जिले की गणेश उत्सव समितियों के साथ लगातार समन्वय एवं बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अब तक 50 से अधिक मध्यम एवं बड़े गणेश पंडाल समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन एवं विसर्जन के दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, ध्वनि नियंत्रण तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल सहित CSP दुर्ग हर्षित मेहर, CSP भिलाई नगर निशांत पाठक एवं CSP छावनी प्रशांत सिंह पैकरा उपस्थित रहे।


पंडालों में CCTV से लेकर फायर और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट तक के निर्देश

👉गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पंडालों एवं धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की संभावना को देखते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा पूर्व से सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस द्वारा पंडाल समितियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं—

  • भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रवेश-निकास द्वार, मुख्य मूर्ति स्थल, पार्किंग एवं वेटिंग एरिया में पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाए जाएं।
  • पंडाल एवं मूर्ति की सुरक्षा के लिए रात्रि में समिति के कम से कम 02 सदस्य आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।
  • पंडाल में आवश्यकतानुसार महिला एवं पुरुषों के पृथक प्रवेश-निकास एवं कतार की व्यवस्था की जाए तथा पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष सुरक्षा गार्ड/वॉलेंटियर लगाए जाएं।
  • सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना कम से कम एक दिन पूर्व संबंधित थाने को दी जाए, ताकि आवश्यक पुलिस व्यवस्था की जा सके।
  • किसी भी स्थिति में सड़क अथवा आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध कर पंडाल या पार्किंग का निर्माण नहीं किया जाए।
  • पार्किंग के लिए पहले से स्थान चिन्हित कर व्यवस्था की जाए। अनधिकृत पार्किंग शुल्क वसूली पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
  • झूला, मनोरंजन उपकरण अथवा झांकी में तकनीकी मशीनरी का उपयोग किए जाने पर संबंधित विभाग से तकनीकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संबंधित थाना को उपलब्ध कराया जाए।
  • प्रत्येक पंडाल में फायर ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट एवं इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कराया जाए तथा अग्निशमन उपकरण, रेत एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।

रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक

👉दुर्ग पुलिस ने गणेश उत्सव के दौरान ध्वनि नियंत्रण को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने पर उपकरण जब्ती सहित नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पंडाल एवं विसर्जन झांकी में नशे का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जबरन चंदा वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति तथा मामले में संलिप्त समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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विसर्जन के लिए निर्धारित मार्ग का करना होगा पालन

👉गणेश विसर्जन के दौरान सभी समितियों को पुलिस द्वारा निर्धारित विसर्जन मार्ग का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से विसर्जन झांकी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण नियम भी तय किए हैं—

  • प्रत्येक विसर्जन झांकी में अधिकतम 03 वाहन रखे जा सकेंगे।
  • इन वाहनों में गणेश वाहन, झांकी वाहन तथा जनरेटर/DJ वाहन शामिल होंगे।
  • झांकी की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट निर्धारित की गई है।
  • प्रत्येक झांकी में न्यूनतम 08 वॉलेंटियर रखना अनिवार्य होगा।
  • वॉलेंटियर की सूची पूर्व में पुलिस को उपलब्ध कराई जाएगी।

हथियार और नकली तलवार रखने पर प्रतिबंध

👉विसर्जन के दौरान हथियार, भाला, तलवार, डंडा अथवा अन्य शस्त्र एवं नकली तलवार आदि रखना प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन झांकी एवं कार्यक्रम के दौरान केवल धार्मिक गीतों की अनुमति होगी। अश्लील, आपत्तिजनक एवं अप्रिय गीतों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।


आयोजन में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर

👉दुर्ग पुलिस ने गणेश उत्सव के दौरान पंडालों के आसपास यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी समितियों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। सड़क अथवा आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध कर पंडाल या पार्किंग का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। पार्किंग के लिए पहले से स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अनधिकृत पार्किंग शुल्क वसूली पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


संबंधित थाना और यातायात पुलिस के साथ समन्वय

👉गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गणेश उत्सव समितियों के साथ बैठक एवं समन्वय कर आवश्यक दिशा-निर्देश देने में संबंधित थाना एवं यातायात पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों की भूमिका रही। पुलिस द्वारा आयोजन से पहले ही समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, ध्वनि नियंत्रण और विसर्जन व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया जा रहा है।


दुर्ग पुलिस की आम नागरिकों से अपील

👉दुर्ग पुलिस गणेश उत्सव समितियों एवं आम नागरिकों से अपील करती है कि धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें। यातायात व्यवस्था बनाए रखने, ध्वनि मानकों का पालन करने, सुरक्षा संबंधी सावधानियां रखने तथा विसर्जन के निर्धारित मार्ग का उपयोग करने में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद या कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस को दें।


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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

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