दुर्ग में अवैध ब्याज वसूली पर पुलिस का एक्शन! ₹3.79 लाख कैश, ब्लैंक चेक और स्टाम्प पेपर बरामद; 2 महिलाएं गिरफ्तार!
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- ब्याज पर रकम लेने के बाद भी लगातार अतिरिक्त पैसों की मांग, ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर के जरिए दबाव बनाने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है।
- थाना वैशालीनगर पुलिस ने मामले में दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
- पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कुल ₹3,79,900 नगद के साथ ब्याज के लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी बरामद किए गए हैं।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
ब्याज के नाम पर रकम वसूलने के बाद भी अतिरिक्त राशि की मांग का आरोप
पुलिस के अनुसार, दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को प्रार्थिया पूनम मनोज कुमार, निवासी वैशालीनगर, जिला दुर्ग ने थाना वैशालीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ब्याज पर रकम देने के बाद आरोपियों द्वारा मनमाने तरीके से ब्याज वसूला जा रहा था। इसके बावजूद अतिरिक्त रकम की मांग की जाती थी और भुगतान में देरी होने पर गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाया जाता था।
₹50,000 के कर्ज के बदले ₹72,500 भुगतान करने का दावा
👉प्रार्थिया के अनुसार, वर्ष 2024 में उसने ₹50,000 की रकम ब्याज पर ली थी। सुरक्षा के रूप में ब्लैंक चेक एवं कोरा स्टाम्प पेपर हस्ताक्षर करके दिया गया था। शिकायत के मुताबिक, उसने प्रति सप्ताह ₹2,500 के हिसाब से 29 सप्ताह में कुल ₹72,500 ब्याज के रूप में भुगतान किया। इसके बाद भी उससे अतिरिक्त ₹1,50,000 की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी आरोप है कि रकम जमा करने में देरी होने पर प्रार्थिया एवं उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी।
सहेली से ₹1 लाख लेने और ₹1.40 लाख भुगतान के बाद भी परेशान करने का आरोप
👉इसी प्रकार, प्रार्थिया की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी ब्याज पर ₹1,00,000 लेने की जानकारी दी। शिकायत के अनुसार, उसने प्रति सप्ताह ₹5,000 के हिसाब से 28 सप्ताह में कुल ₹1,40,000 का भुगतान किया था। इसके बावजूद उसे लगातार परेशान किए जाने और धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और ब्याज की डायरी बरामद
👉मामले की विवेचना एवं तलाशी के दौरान पुलिस ने नगद राशि के साथ ब्याज वसूली से संबंधित दस्तावेज भी जप्त किए हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बरामद सामग्री में लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक तथा कोरे स्टाम्प पेपर शामिल हैं।
₹3,79,900 नगद सहित अन्य सामग्री जप्त
👉जप्त सामग्री का विवरण इस प्रकार है:
- नगद राशि ₹99,900/- — आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से।
- नगद राशि लगभग ₹2,80,000/- — सीमा यादव के मकान की तलाशी के दौरान।
- ब्याज वसूली एवं लेन-देन के हिसाब-किताब से संबंधित डायरी।
- विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक।
- कोरे स्टाम्प पेपर एवं कोरे चेक। कुल बरामद नगद राशि: ₹3,79,900/-
अपराध क्रमांक 402/2026 के तहत मामला दर्ज
👉प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना वैशालीनगर में अपराध क्रमांक 402/2026 के तहत धारा 296, 308(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 4 कर्जा एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ, दस्तावेजों के संकलन और विवेचना के दौरान अपराध से संबंधित साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
👉गिरफ्तार दोनों महिला आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है:
1. बबली साहू उर्फ बबली निरंजन
- उम्र: लगभग 42 वर्ष
- पता: मस्जिद के पास, एसबीआई एटीएम के पीछे, कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
2. ज्योति निरंजन
- उम्र: लगभग 27 वर्ष
- पता: श्रमिक नगर, सड़क क्रमांक 28, वार्ड क्रमांक 8, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
बबली साहू के विरुद्ध पहले भी दर्ज हैं प्रकरण
👉पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के विरुद्ध थाना सुपेला, जिला दुर्ग में पूर्व में भी कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हैं।
- अपराध क्रमांक 138/2026 — धारा 296, 308(2), 3(5) BNS एवं धारा 4 कर्जा एक्ट।
- अपराध क्रमांक 1138/2026 — धारा 296, 308(2), 351(2), 3(5) BNS एवं धारा 4 कर्जा एक्ट।
दुर्ग पुलिस की सराहनीय भूमिका
👉इस प्रकरण में थाना वैशालीनगर पुलिस द्वारा शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद विवेचना के दौरान संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का संकलन किया गया। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दुर्ग पुलिस की आम नागरिकों से अपील
👉दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि ब्याज पर रकम देने के नाम पर यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज की मांग करता है, धमकी देता है अथवा ब्लैंक चेक एवं कोरे स्टाम्प पेपर के माध्यम से दबाव बनाता है, तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस को दें। पुलिस ने नागरिकों को निम्न सावधानियां बरतने की सलाह दी है:
- ब्याज के लेन-देन से संबंधित दस्तावेज, भुगतान की रसीदें एवं बैंक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
- ब्लैंक चेक एवं हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर किसी के दबाव में न दें।
- धमकी अथवा प्रताड़ना की स्थिति में पुलिस से तत्काल संपर्क करें।
- अवैध ब्याज वसूली एवं धमकी से संबंधित शिकायतों को नजरअंदाज न करें तथा उपलब्ध साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराएं।
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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

