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Chhattisgarh Cabinet Decisions: गेस्ट लेक्चरर से लेकर पूर्व अग्निवीरों तक बड़े फैसले, 30 सितंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णय

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
  • मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी देने के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने संबंधी भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी गई।
  • वहीं फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया।
  • आइए विस्तार से जानते हैं 👇

गेस्ट लेक्चरर नीति-2026 को कैबिनेट की मंजूरी

👉मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

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साथ ही, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।


विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पुनर्नियोजन का अवसर

👉मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

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फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले का अनुसमर्थन

👉कैबिनेट बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके परिपालन में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया।


पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, भर्ती के नए नियम मंजूर

👉मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाया गया है, जिसका मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।


30 सितंबर की कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले एक नजर में

  • अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन।
  • समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता।
  • राजकीय विश्वविद्यालय में न्यूनतम 5 माह अध्यापन अनुभव पर 5 अंक का प्रावधान।
  • विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर।
  • अतिथि व्याख्याताओं के लिए कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था।
  • ‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने संबंधी आदेश का अनुसमर्थन।
  • पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण लागू करने हेतु भर्ती नियम-2026 को मंजूरी।
  • आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ।

 


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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

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