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चौहान प्लाजा की दो दुकानों के सौदे में 28 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, फर्जी NOC और हस्ताक्षर मामले में आरोपी गिरफ्तार!

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • दुर्ग जिले के भिलाई स्थित चौहान प्लाजा की दो दुकानों के विक्रय से जुड़े 28 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में सुपेला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
  • पुलिस के अनुसार, मामले में फर्जी लेटरपैड तैयार करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) पर कूटरचित हस्ताक्षर करने के आरोप सामने आए हैं।
  • शिकायतकर्ता साजिद खान की शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है।
  • आइए विस्तार से जानते हैं 👇

क्या है पूरा मामला?

👉थाना सुपेला पुलिस के अनुसार, प्रार्थी साजिद खान ने लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी कि आरोपी संजय चौहान ने अपने भाई अजय चौहान के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार किया और अनापत्ति प्रमाण पत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए। आरोप है कि इन दस्तावेजों के आधार पर चौहान प्लाजा स्थित दुकान क्रमांक 110 एवं 111 का विक्रय कर प्रार्थी से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए गए।

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दुकानों की खरीद-बिक्री पर रोक से जुड़ा तथ्य भी आया सामने

👉शिकायत की जांच के दौरान प्राप्त आवेदन और दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित दुकानों के क्रय-विक्रय पर दिनांक 08.03.2001 को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रोक लगाए जाने संबंधी तथ्य अभिलेखों में उल्लेखित था। दुकानों के विक्रय के लिए अजय चौहान का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होने के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों की भी जांच की गई।


अलग-अलग किश्तों में लिए 28 लाख रुपये

👉पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी ने अपने भाई के नाम से फर्जी लेटरपैड तैयार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कूटरचित हस्ताक्षर के आधार पर दिनांक 23.10.2019 को उक्त दुकानों का विक्रय किया। आरोप है कि इस सौदे के तहत प्रार्थी से अलग-अलग किश्तों में नगद एवं बैंक के माध्यम से कुल 28 लाख रुपये प्राप्त किए गए।

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धारा 420 और 468 भादवि के तहत मामला दर्ज

👉जांच में प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1601/2026, धारा 420 एवं 468 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की और विधिवत गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया।


आरोपी का नाम

👉आरोपी: संजय चौहान, उम्र 47 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, भिलाई, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग।


कार्रवाई में इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका

👉इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक उपेन्द्र सिंह तथा आरक्षक धर्मेन्द्र सूर्यवंशी एवं अजित यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


दुर्ग पुलिस की नागरिकों से अपील

👉दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री से पहले स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं न्यायालयीन प्रतिबंधों की विधिवत जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कूटरचित दस्तावेजों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस के अनुसार, आर्थिक अपराध एवं धोखाधड़ी के मामलों में प्राप्त शिकायतों की जांच कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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रिपोर्ट: डिजिटल भिलाई न्यूज

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