सूर्या मॉल चौक पर निगम की सख्ती! कार्रवाई से पहले ही व्यवसायियों ने हटाए अवैध होर्डिंग-बैनर
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- शहर के प्रमुख और व्यस्ततम सूर्या मॉल चौक पर सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों को लेकर नगर पालिक निगम भिलाई ने सख्ती शुरू कर दी है।
- सार्वजनिक स्थानों और विद्युत सहित अन्य पोल पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाए जाने से शहर की सुंदरता प्रभावित होने के साथ-साथ वाहन चालकों की दृश्यता भी बाधित हो रही थी।
- निगम की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची तो कार्रवाई की भनक लगते ही संबंधित व्यवसायियों ने स्वयं अपने पोस्टर और बैनर हटाने शुरू कर दिए।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
सूर्या मॉल चौक पर अवैध प्रचार सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी
👉नगर पालिक निगम भिलाई के नेहरू नगर क्षेत्र के राजस्व विभाग की टीम सूर्या मॉल चौक पहुंची। यहां सड़क किनारे के पोल पर लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की गई। निगम की टीम के मौके पर पहुंचने की जानकारी मिलते ही संबंधित व्यवसायियों ने स्वयं पहल करते हुए अपने लगाए गए होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में सड़क किनारे लगी कई प्रचार सामग्री को हटाया गया।
बिना अनुमति होर्डिंग-बैनर लगाना नियमों के विपरीत
👉नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे के पोल एवं अन्य स्थानों पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाना नियमों के विपरीत है। व्यवसायियों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा बिना अनुमति विद्युत एवं अन्य पोल पर प्रचार सामग्री लगाए जाने से शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। निगम का कहना है कि प्रमुख चौक और सड़क किनारे इस तरह लगाए गए होर्डिंग एवं बैनर न केवल शहर के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई स्थानों पर वाहन चालकों की दृश्यता भी बाधित कर सकते हैं।
यातायात और सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता
👉सूर्या मॉल चौक जैसे व्यस्त क्षेत्र में सड़क किनारे लगाए गए अवैध होर्डिंग और बैनर को लेकर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। वाहन चालकों की दृश्यता बाधित होने से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए नगर निगम भिलाई द्वारा शहर में यातायात को सुगम बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों को अवैध प्रचार सामग्री से मुक्त रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।
निगम ने व्यवसायियों को दी समझाइश
👉कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने संबंधित व्यवसायियों को भविष्य में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर नहीं लगाने की समझाइश भी दी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों और सड़क किनारे के पोल का उपयोग बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।
कार्रवाई के बाद बदला सूर्या मॉल चौक का स्वरूप
👉नगर निगम की कार्रवाई के बाद सूर्या मॉल चौक क्षेत्र में लगे कई अवैध होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर हटा दिए गए। इससे सड़क और चौक का स्वरूप पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित नजर आया। नगर निगम भिलाई द्वारा सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से अवैध प्रचार सामग्री के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात कही गई है।
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K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।


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