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स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर निगम की कार्रवाई, गीला-सूखा कचरा पृथक्करण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर 6,700 रुपये जुर्माना!

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • भिलाईनगर। स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की दिशा में नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने लगातार कार्रवाई की जा रही है।
  • निगम आयुक्त के निर्देशानुसार 20 अगस्त 2026 को जोन क्रमांक-01 अंतर्गत वार्ड 07 राधिका नगर क्षेत्र में निगम की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया
  • इस दौरान स्वच्छता नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 6,700 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

राधिका नगर में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

👉निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में गीले एवं सूखे कचरे को पृथक नहीं रखने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने प्रतिष्ठान संचालकों को स्वच्छता नियमों का पालन करने तथा कचरे का उचित तरीके से पृथक्करण करने के लिए भी निर्देशित किया।


इन प्रतिष्ठानों पर लगाया गया जुर्माना

👉कार्रवाई के दौरान इंडियन कॉफी हाउस पर गीला-सूखा कचरा पृथक नहीं रखने पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं उठक बैठक शॉप पर खुले टायर में पानी जमा पाए जाने पर 1,000 रुपये तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसी प्रकार ला पिनो पिज्जा पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के लिए 1,000 रुपये तथा अमृत तुल्य चाय सेंटर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 700 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार निगम की कार्रवाई में कुल 6,700 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

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गीले और सूखे कचरे को अलग रखना जरूरी

👉नगर निगम द्वारा प्रतिष्ठान संचालकों एवं नागरिकों से अपील की गई है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।


आगे भी जारी रहेगी चालानी कार्रवाई

👉नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी लगातार चालानी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। निगम का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूल करना नहीं, बल्कि नागरिकों और प्रतिष्ठान संचालकों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाना भी है।


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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

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