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PMAY-U: डिफॉल्टर हितग्राहियों पर अब सख्ती, जमा राशि होगी राजसात; आवास आबंटन भी होगा निरस्त!

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • भिलाई नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के “मोर मकान मोर आस” घटक के तहत आवास प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है।
  • निर्धारित समयावधि में अंशदान राशि जमा नहीं करने वाले अथवा लगातार दो बार चेक बाउंस होने वाले हितग्राहियों को डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा
  • ऐसे मामलों में हितग्राही द्वारा जमा की गई प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि राजसात करने के साथ ही आवास का आबंटन भी निरस्त किया जा सकता है।
  • आइए विस्तार से जानते हैं 👇

“मोर मकान मोर आस” के तहत पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ आवास आबंटन

👉प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के “मोर मकान मोर आस” घटक के अंतर्गत किरायेदारी के रूप में निवासरत् किरायेदारों / बेघर परिवारों से शासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ पात्रता संबंधी संपूर्ण दस्तावेज जमा कराकर सक्षम स्वीकृति पश्चात् शासन के दिशा निर्देशानुसार कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर विधिवत पूर्ण पारदर्शिता से आवासों का आबंटन किया गया है।

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आबंटन के बाद 09 माह तक किश्त जमा करना अनिवार्य

👉आवास आबंटन होने के 01 माह उपरान्त से लेकर लगातार 09 माह तक 10 प्रतिशत के समान किश्तों की राशि को निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके संबंध में आबंटिती को लॉटरी द्वारा आवास आबंटन हेतु जारी सूचना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है।अर्थात, आवास आबंटन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी अंशदान राशि की किश्तें निगम कोष में जमा करना सुनिश्चित करना होगा।


दो बार चेक बाउंस होने पर डिफॉल्टर घोषित करने का प्रावधान

👉शासन से जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि: “हितग्राही द्वारा प्रदाय चेक लगातार 02 बार बाउन्स होते है / समयावधि में राशि प्रदाय नही की जाती है, तो हितग्राही को डिफाल्टर घोषित करते हुए हितग्राही द्वारा भुगतान की गयी प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि राजसात की जावेगी।” इस प्रावधान के तहत समय पर भुगतान नहीं करने वाले अथवा लगातार दो बार चेक बाउंस होने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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09 माह में पूरा बकाया जमा नहीं किया तो आबंटन होगा निरस्त

👉जिन हितग्राहियों ने आबंटन माह से 09 तक अपना पूर्ण बकाया अंशदान राशि निगम कोष में जमा नहीं किया है, उनका आबंटन निरस्त किया जाएगा। इसलिए संबंधित हितग्राहियों को निर्धारित समयावधि के भीतर अपने बकाया अंशदान का भुगतान सुनिश्चित करना होगा, ताकि आवास आबंटन निरस्त होने जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।


आम सूचना के रूप में किया जा रहा है विज्ञप्ति का प्रकाशन

👉नगर निगम द्वारा इस विज्ञप्ति के प्रकाशन को आम सूचना मान कर प्रकाशन किया जा रहा है।


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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

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