रफ्तार का खतरनाक खेल: ड्रिफ्टिंग स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार, कार जब्त

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • हॉस्पिटल सेक्टर C-3 ग्राउंड के पास कार से ड्रिफ्टिंग और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने का वीडियो और शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की।
  • इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है।
  • आइए विस्तार से जानते है 👇

शिकायत से गिरफ्तारी तक –

21 मार्च 2026 को थाना भिलाई नगर में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई के सी-3 ग्राउंड, सड़क क्रमांक 15 के पास एक Thar कार चालक ने तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए खतरनाक तरीके से कट मारा, जिससे दुर्घटना जैसी स्थिति बन गई। इसके आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 146/2026 दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की पहचान की गई और उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।


किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

  • धारा 281 BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita)
  • धारा 184 Motor Vehicles Act, इन धाराओं के तहत तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।

पुलिस के अनुसार –

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार युवक की पहचान: नाम: वैभव सोनी, उम्र: 20 वर्ष, निवास: जयंती नगर, मोहन नगर, दुर्ग। जप्त सामग्री: कार क्रमांक: CG 04 PR 8910 – पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।


घटनास्थल और कारण

स्थान: हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई, सी-3 ग्राउंड के पास, सड़क क्रमांक 15

Join WhatsApp

मुख्य कारण: तेज गति और लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन …यह इलाका आमतौर पर लोगों की आवाजाही वाला क्षेत्र है, जहां इस तरह के स्टंट से गंभीर हादसा हो सकता था।


बढ़ता स्टंट ट्रेंड: युवाओं में खतरनाक क्रेज

हाल के समय में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए युवाओं में ड्रिफ्टिंग और स्टंट का चलन तेजी से बढ़ा है। लेकिन यह ट्रेंड अक्सर जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे स्टंट करना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है।


पुलिस की अपील: नियमों का करें पालन

👉दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


अगली खबर पढ़े 👉 कुम्हारी खारून नदी ब्रिज मरम्मत: 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक डायवर्सन व्यवस्था लागू


रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *