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भिलाई नगर निगम के वार्डों का आरक्षण 9 सितंबर को होगा, कला मंदिर में तय होगी वार्डों की तस्वीर

– DIGITAL BHILAI NEWS –

  • नगर निगम भिलाई के आगामी वार्ड आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण तारीख सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में नगर निगम भिलाई के वार्डों का आरक्षण 9 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे कला मंदिर, सिविक सेंटर, सेक्टर-6, भिलाई में किया जाएगा।
  • इस प्रक्रिया के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाले वार्डों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

9 सितंबर को कला मंदिर में होगी आरक्षण प्रक्रिया

👉छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा 08 जुलाई 2026 को जारी पत्र के परिपालन में नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नगर निगम भिलाई के वार्डों का आरक्षण छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग) एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।

इस्पात कर्मचारी सोसायटी

नगर निगम भिलाई के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 09 सितंबर 2026 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे कला मंदिर, सिविक सेंटर, सेक्टर-6, भिलाई में आयोजित की जाएगी।


दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया पत्र

👉इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर द्वारा 31 अगस्त 2026 को पत्र जारी कर आरक्षण प्रक्रिया के आयोजन की जानकारी दी गई है। इसके तहत निर्धारित तिथि और स्थान पर नगर निगम भिलाई के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।आरक्षण प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

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SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए होगा आरक्षण

👉आरक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत नगर निगम भिलाई के वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण किया जाएगा। वार्डों का आरक्षण छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग) एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण नियम, 1994 में निर्धारित प्रावधानों के तहत किया जाएगा।


आरक्षण के बाद स्पष्ट होगी वार्डों की स्थिति

👉09 सितंबर को कला मंदिर में आयोजित होने वाली आरक्षण प्रक्रिया के बाद नगर निगम भिलाई के विभिन्न वार्डों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही यह जानकारी सामने आएगी कि नगर निगम भिलाई के कौन-कौन से वार्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार एवं निर्धारित प्रावधानों के तहत संपन्न होगी।


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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

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